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केजरीवाल सरकार की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत ! अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार अब दिल्ली सरकार के पास

पुलिस ,कानून व्यवस्था और भूमि ही दिल्ली एलजी के हवाले ...

दिल्ली की केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है …सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है ..सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है दिल्ली सरकार ही करेगी अधिकारियों पर नियंत्रण..आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा …

दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार से जुड़ा मामला

CJI ने कहा कि फैसला सर्वसम्मति लिया गया है
CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा- हम 2019 के बटे फैसले में जस्टिस अशोक भूषण से सहमत नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वह जस्टिस भूषण के इस फैसले से सहमत नहीं है कि दिल्ली सरकार के पास सभी सेवाओं पर कोई शक्ति नहीं
अनुच्छेद 239AA 3(A) GNCTD को विधायी शक्ति प्रदान करता है लेकिन सभी विषयों पर नहीं: SC
भारतीय लोकतंत्र संघीय राजनीति की संरचना में फलता-फूलता है: SC
ये मामला सिर्फ सर्विसेज पर नियंत्रण का है, NCT एक पूर्ण राज्य नही है NCT दिल्ली के अधिकार दूसरे राज्यों की तुलना में कम है: CJI
दिल्ली सरकार दिल्ली के मतदाताओं द्वारा चुनी गई है और प्रतिनिधि लोकतंत्र के आगे के उद्देश्य के लिए इसकी व्याख्या की जानी चाहिए: CJI
लोकतंत्र, संघीय ढांचा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा: CJI
LG के पास दिल्ली के UT से संबंधित सभी मुद्दों पर प्रशासनिक पर्यवेक्षण नहीं हो सकता है: CJI

एलजी की शक्तियां उन्हें दिल्ली विधानसभा और निर्वाचित सरकार की विधायी शक्तियों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती हैं: CJI
NCT एक पूर्ण राज्य नही है। ऐसे में राज्य पहली सूची में नही आता। NCT दिल्ली के अधिकार दूसरे राज्यों की तुलना में कम है: CJI
अगर प्रशासनिक सेवाओं को विधायी और कार्यकारी डोमेन से बाहर रखा जाता है, तो मंत्रियों को उन सिविल सेवकों को नियंत्रित करने से बाहर रखा जाएगा जिन्हें कार्यकारी निर्णयों को लागू करना है: CJI
LG दिल्ली में ‘सेवाओं’ पर विषयों (लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि) को छोड़कर निर्वाचित सरकार के फैसले से बंधे हैं: CJI
*चुनी हुई सरकार को प्रशासन पर नियंत्रण रखने की जरूरत: SC*

Samachar Center

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